The Global Bulletin of India - GBI
29 April 2020 Theglobalbulletinofindia@gmail.com
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कोरोना वायरस के योद्धाओं से अभद्रता और लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान के लिए एक अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020 लाने पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस अध्यादेश में कोरोना वायरस महामारी के बीच आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे चिकित्सा एवं सफाई कर्मियों, पुलिसकर्मियों समेत तमाम कोरोना योद्धाओं से अभद्रता और लॉकडाउन का उल्लंघन करने, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने और पृथक-वास केंद्रों से भागने वालों के खिलाफ सख्त सजा के प्रावधान होंगे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस अध्यादेश के तहत उल्लंघनकारियों को 7 साल तक की कैद की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किए जाने की योजना है। इस अध्यादेश का मकसद स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस बल समेत कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी से बचाव में सहयोग कर रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है। केंद्र सरकार ने भी हाल में इसी तरह की पहल की है।